रुड़की। ( आयुष गुप्ता )
विगत वर्ष 2024 में कोतवाली रुड़की पर धारा 420 में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें संजीव कुमार निवासी ग्राम सराय ज्वालापुर द्वारा विपक्षी रणवीर व इस्लाम पर किसी और व्यक्ति की भूमि की रजिस्ट्री धोखाधड़ी से शिकायतकर्ता के नाम पर करने के आरोप लगाए गए। मुकदमा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूड़की के आदेश पर अन्तर्गत धारा 175(3) बीएनएसएस के तहत पंजीकृत किया गया था। दौराने विवेचना प्रकाश में आया कि पिंकू उर्फ अजय व रणवीर द्वारा अपराधिक षडयन्त्र किया गया था। इसमें कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पिंकू उर्फ अजय द्वारा मृतक इस्लाम पुत्र हनीफ निवासी शान्तरशाह का प्रतिरूपण कर भूमि 9 अगस्त 2021 में वादी मुकदमा संजीव कुमार को विक्रय किया जाना प्रकाश में आया। इसमें पुलिस द्वारा आरोपी पिंकू उर्फ अजय को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यों के आधार पर धारा 419, 467, 468, 471, 120बी भादवि की वृद्धि की गयी, लेकिन आरोपी रणवीर लगातार फरार चल रहा था। प्रयास जारी रखते हुए पुलिस टीम ने बुधवार को वांछित रणवीर पुत्र कंवर पाल निवासी ग्राम पीतपुर लक्सर को उसके ससुराल ग्राम शेखपुरा कदीम कोतवाली देहात सहारनपुर से गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस टीम में व0उ0नि0 धर्मेन्द्र राठी, हे0कानि0 नूर हसन, कानि0 राजेश देवरानी व कानि0 अनिल चौहान शामिल रहे।
जमीन रजिस्ट्री की धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा आरोपी दबोचा









