देहरादून।
उत्तराखंड शासन ने कर्मचारी बीमा औषधालय, रुड़की के मुख्य फार्मासिस्ट विनोद देवरानी को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि उनकी लापरवाही के कारण वर्ष 2013 से 2016 तक 106 प्रतिपूर्ति देयकों के भुगतान के संबंध में जानकारी नहीं मिली है। मामले की जांच निदेशक राज्य कर्मचारी बीमा आयेाग को सौंपी गई है। इसके साथ ही आरोप पत्र देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।


कर्मचारी राज्य बीमा आयोग को कुछ समय पहले ही यह शिकायत मिली थी कि कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय में बीमांकित व्यक्तियों के 106 प्रतिपूर्ति देयकों का हिसाब नहीं मिल रहा है। इस पर निदेशक कर्मचारी बीमा आयोग द्वारा रुड़की के मुख्य फार्मासिस्ट विनोद देवरानी से वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2016 तक जमा प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के संबंध जानकारी देने के लिए नोटिस दिया। इसके बाद भी मुख्य फार्मासिस्ट ने इस पर कोई स्थित स्पष्ट नहीं की।

इस पर सचिव श्रम हरबंस चुघ ने मुख्य फार्मासिस्ट को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए। उन्हें निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा आयोग कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इसके साथ ही आरोपित को आरोप पत्र देने के लिए निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा आयोग की सदस्यता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति से 15 दिन के भीतर आरोपित को आरोप पत्र देने और इसके एक माह बाद पूरी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है।

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