रुड़की। ( आयुष गुप्ता )
जिला शासकीय (फौजदारी) अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 27 अप्रैल 2017 को साजिशन हथोड़ा मार कर पूर्व प्रधान सतीश सैनी उर्फ मांगेराम पुत्र चेतराम निवासी हल्लुमजरा की हत्या करने के मामले में जिला कोर्ट ने घटना में शामिल चार आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
ज्ञात रहे कि 27 अप्रैल 2017 को दोपहर 12:00 बजे के करीब पूर्व प्रधान सतीश सैनी उर्फ़ मांगेराम अपने ड्राइवर अशोक कुमार के साथ सिकरोड़ा रोड हल्लुमजरा चौराहा में अपनी गाड़ी सर्विस कराने के लिए आया था। इसी बीच किसी बात को लेकर आरोपियों मेहताब, साजिद, वाजिद व राशिद पुत्रगण सत्तार निवासीगण हल्लुमजरा, भगवानपुर ने साजिश के तहत पूर्व प्रधान सतीश सैनी उर्फ मांगेराम को पकड़ कर उसके सिर पर हथौड़े से वार किया था। जिसमें पूर्व प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त घटना को संदीप सैनी व आनंद में देखा था। इसके बाद घटना की जानकारी पाकर भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और अभियुक्त गणों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद करीब 6 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश जिला हरिद्वार ने घटना में शामिल आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और पूर्व प्रधान के हत्यारे सलाखों के पीछे पहुंच पाए। तो वही कोर्ट के इस फैसले से पूर्व प्रधान के परिजनों को भी न्याय मिला है।

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