रुड़की।  ( आयुष गुप्ता ) गर्भावस्था का झूठा आश्वासन देकर एक शख्स को अपनी गाय बेचना मंहगा पड़ा, जिला उपभोक्ता आयोग ने इसे उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए उपभोक्ता को गाय की कीमत 40 हजार रुपए मय ब्याज लौटाने के आदेश दिए है। साथ ही दस हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि सिविल लाइंस रुड़की निवासी राजीव धामी ने अपने घरेलू उपयोग के लिए एक गाय राजस्थान के गंगा नगर निवासी पवन कुमार से 40 हजार रुपये में एक मार्च 2021 को खरीदी थी। गाय बेचते समय गाय विक्रेता ने आश्वस्त किया था कि उक्त गाय गर्भवती है, जिसकी जांच वही के पशु चिकित्सक ने गर्भावस्था की बाबत की थी, लेकिन घर लाने पर पता चला कि उक्त गाय गर्भवती नही है, जिसकी पुष्टि रुड़की के पशु चिकित्सक द्वारा भी जांच के बाद 25 जून 2021 को की गई। झूठे आश्वासन पर गाय बेचने से आहत होकर सेवा में कमी को लेकर उपभोक्ता राजीव धामी ने 7 जुलाई 2021 को जिला उपभोक्ता आयोग में गाय विक्रेता व डॉ. उमेश महाना के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने बाद सुनवाई झूठे आश्वासन पर गाय बेचने को उपभोक्ता सेवा में कमी के लिए दोषी मानते हुए गाय की कीमत मय ब्याज लौटाने व दस हजार रुपये हर्जाना अदा करने का फैंसला सुनाया।

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