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छह माह पूर्व हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) करीब छः वर्ष पूर्व सिविल लाईन कोतवाली क्षेत्र के ढण्डेरा में हुई हत्या के मामले में न्यायालय ने 4 आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है। रुड़की सिविल लाईन कोतवाली क्षेत्र के ढण्डेरा में 1 अगस्त 2016 को प्रेम सिंह निवासी ढण्डेरा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में प्रेम सिंह के ससुर उपेन्द्र सिंह निवासी इन्दिरा गांधी काॅलोनी पेपर मिल रोड़ सहारनपुर ने कोतवाली में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तभी से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। तमाम गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए एडीजे (प्रथम) की और से सजा सुनाई गई हैं। कोतवाली के वरिष्ठ उप-निर्रीक्षक नरेश गंगवार ने बताया कि मुजम्मिल निवासी ढण्डेरा, दिलशाद निवासी बंघेड़ी महावतपुर, आश मोहम्मद निवासी ढण्डेरा और खुशनूद त्यागी निवासी ढण्डेरा हाल सोत बी चैक क्षेत्र को 302 और 120 धारा के तहत आजीवन कारवास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों पर पचास हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया हैं। वहीं बुधवार को खुशनूद त्यागी, मुजम्मिल और आश मोहम्मद पेशी के लिए रामनगर कोर्ट आये थे। इसी बीच उनका साथी आकिब उर्फ बकासुर पुत्र फिरोज निवासी शेखपुरी को देशी तमंचा और दो कारतूस के साथ गंगनगर कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था। एसएसआई रणजीत खनेड़ा, सिपाही अमित शर्मा और लाल सिंह ने आकिब उर्फ बकासुर को कोर्ट की पार्किंग से पकड़ा था। पुलिस के अनुसार आकिब उर्फ बकासुर पर गंगनहर और रुड़की कोतवाली में चार केस दर्ज हैं।

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