रुड़की। ( आयुष गुप्ता )
वादिनी मुकदमा श्रीमती मुकेश देवी पत्नी स्वर्गीय ऋषि निवासी डेरी मोहल्ला रोहतक हरियाणा द्वारा 21अगस्त 2022 को कोतवाली लक्सर में अभियुक्तगण केहर सिंह निवासी गदरजुड्डा मंगलौर व साजिद निवासी बढेढी राजपुताना बहादराबाद के विरूद्ध मु0अ0सं0-774/2022 धारा 420/504/506 भादवि कायम व पंजीकृत कराया गया था। वादिनी मुकदमा श्रीमती मुकेश देवी पत्नी स्व. ऋषि निवासी रोहतक हरियाणा के विरूद्ध कोतवाली पर अपहरण का मुकदमा दर्ज था व वादिनी मुकदमा के विरूद्ध पंजीकृत मुकदमें मे से वादिनी का नाम हटाने के लिए अभियुक्तगण केहर सिंह पुत्र राम कुमार निवासी गदरजुड्डा द्वारा स्वंय को पुलिस कर्मचारी बताकर अपने साथी साजिद पुत्र सादिक निवासी बढेढी राजपुताना के साथ मिलकर वादिनी को अपहरण व फिरौती के मुकदमें में जेल भेजने का भय दिखाकर 1 लाख 60 हजार रूपये ब्लेकमेलिंग कर प्राप्त किये गये और अधिक रूपये प्राप्त करने के लिए वादिनी के साथ गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड द्वारा उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लिया गया व अभियुक्तगण की तत्काल गिरफ्तारी किये जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये। उपरोक्त प्रकरण के अत्यधिक गंभीर होने के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये थे व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली लक्सर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित की गयी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे थे। अभियुक्तगण बहुत ही शातिर किस्म के है व गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहे थे। विगत शनिवार को अभियुक्त केहर सिंह को मुखबिर की सूचना पर ग्राम गदरजुड्डा से दबिश देकर अऩ्तर्गत धारा-388,170, 504, 506, 34 भादवि में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस टीम में एसएसआई अंकुर शर्मा, हैड कांस्टेबल एसओजी अहसान अली व सिपाही प्रभाकर शामिल रहे।