रुड़की। ( आयुष गुप्ता )
आयोग के पत्र का संज्ञान लेते हुए एसएसपी हरिद्वार ने दो अधिवक्ता समेत 04 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए है। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग की छवि धूमिल करने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिस पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। प्रकरण से खफा आयोग ने आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर कार्यवाही करने के निर्देश है। बताया गया है कि बेलड़ा के पीड़ित परिवार आयोग व शासन-प्रशासन के वायदाखिलाफी से बेहद आक्रोशित है और उन्होंने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 सितंबर से रविदास घाट पर धरना दिया हुआ है।
सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग द्वारा प्रेषित पत्र का संज्ञान लेते हुए कोतवाली रुड़की में 4 आरोपियों के विरुद्ध धारा 575/23 धारा 34, 188, 228, 469 आईपीसी दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ कर दी गई है। पत्र में आयोग द्वारा बेलड़ा प्रकरण में 21 सितंबर को रविदास घाट रुड़की पर धरना प्रदर्शन के दौरान बैनर बनाकर अनुसूचित जाति आयोग की छवि को खराब करने एवं दुष्प्रचार कर संवैधानिक संस्था की गरिमा को भंग करने सम्बन्धित तथ्य का खुलासा करते हुए नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश एसएसपी हरिद्वार को दिए गए थे। जिसके संबंध में एसएसपी हरिद्वार द्वारा पत्र का संज्ञान लेते हुए कोतवाली रुड़की को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर कोतवाली रुड़की पुलिस ने उल्लेखित पत्र के अनुसार एडवोकेट संजीव वर्मा, एडवोकेट योगेश कुमार, कुलदीप व रणवीर गौतम के खिलाफ सम्बंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद विवेचना कार्रवाई शुरू कर दी गयी।

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