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कांग्रेसी नेता सलीम खान समेत भाई, पुत्र व कई अन्य पर साहिल परवेज ने लगाया मिशन की जमीन कब्जाने का आरोप

रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) पठानपुर निवासी साहिल प्रवेज (प्रोपर्टी केयर टेकर एस.पी.जी. मिशन) पुत्र रहीसुद्दीन ने सिविल लाईन कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि विगत 8 फरवरी को करीब 4 बजे मैं जिलाधिकारी हरिद्वार के आदेशानुसार एचआरडीए व प्रशासनिक टीम के साथ खसरा नं. 254/1, 255/2, 256/1 व अन्य नम्बरान 1384 आदि स्थित पठानपुरा मलकपुर लतीफपुर में हो रहे अवैध निर्माण व सड़क निर्माण को रुकवाने के लिए मौके पर पहंुचा, तो वहां सलीम खान के भाई अजीजुर्रहमान पुत्रगण स्व. अमानुल्ला खां निवासीगण पठानपुरा व अपने पुत्र अजीम व 10-12 अन्य व्यक्तियों के साथ आये और निर्माण कार्य रोकने से मना करते हुए गाल-गलौच करने लगे। उसके बाद मेरे व मेरे साथियों के साथ हाथापाई भी करने लगे और अस्लाह दिखाकर कहने लगे कि हम तुझे और तेरे साथ आये सभी लोगों को जान से मार देंगे और जमीन में गाड देंगे। वहां से हम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे। इसके बाद आज सुबह करीब 9ः30 बजे मेरे घर पर पहंुचकर मुझे बाहर बुलाया और फिर से मारपीट की कोशिश की। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर घर में चला गया। उसके बाद भी मुझे मारने के इरादे से मेरे पीछे-पीछे घर में घुस आये। किसी को बताने पर कि यहां पर कैमरे लगे हैं, वह मुझे गालियां देते हुए एवं आज ही मकान खाली करने की धमकी देने लगे, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहने को कहा गया। मैं वहां से निकल आया, जबकि मेरे द्वारा सभी कागजात एचआरडीए रुड़की, उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय व आयुक्त गढ़वाल के सभी आदेशों की प्रति पहे ही जमा की हुई है। सलीम खान उक्त जमीन से संबंधित मुकदमें लोवर न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हार चुका हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग बिना मालिकाना हक व बिना नक्शा पास कराये अवैध निर्माण जोर जबरदस्ती से कर रहे हैं। साहिल प्रवेज ने तहरीर में आरोप लगाया कि सलीम खान, अजीजुर्रहमान पुत्रगण स्व. अमानुल्ला खां व उसके साथ आये 8-10 लड़के भी हमंे जाने से मारने की धमकी अधिकारियों व कर्मचारियों के सामने दे रहे हैं। उक्त लोगों से मुझे व मेरे परिवार को जान-माल का खतरा बना हुआ हैं। पीड़ित ने पुलिस से उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही बताया कि आज एचआरडीए में संयुक्त सचिव/जेएम रुड़की अभिनव शाह द्वारा दोनों पक्षों को बुलाकर सुना गया और निर्णय लिया कि जब तक वह इस प्रकरण को जांच-परख नहीं लेते, तब तक उक्त भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं होगा।

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