रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) वरीस पुत्र पीरू (34) निवासी बढ़ेडी राजपुतान थाना बहादराबाद ने राहुल हक पुत्र राव वरीश अहमद, राव वरीश अहमद उर्फ राव काले खां पुत्र हियायत अली खां, जान मोहम्मद पुत्र करीमुद्दीन, प्रवेज पुत्र मुनिम, शादाब पुत्र रहीश निवासीगण बढ़ेडी राजपुतान के खिलाफ धोखाधड़ी, षड़यंत्र व जाली हस्ताक्षर करने को लेकर एक शिकायती पत्र दिया था। जिस पर पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तो पीड़ित ने एसएसपी हरिद्वार को शिकायती पत्र भेजा। वहां से भी पीड़ित को कोई न्याय नहीं मिला। जिसके बाद पीड़ित ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
पीड़ित वरीस ने बताया कि जान मोहम्मद, प्रवेज, शादाब जो कि राहुल हक के ही पारिवारिक लोग हैं, के साथ सांठगांठ व षड़यंत्र रचकर फर्जी रसीद 30 नवंबर 2022 को तैयार कर ली, जो मूल रुप से राहुल हक के ही पास हैं। उक्त रसीद में पीड़ित के मकान स्थित ग्राम बढ़ेडी राजपुतान, जिसका रकबा 3 बिस्से यानि कुल क्षेत्रफल 1100 वर्ग फुट जिसमें तीन कमरे, रसोई, लेट्रीन व बाथरुम बने हुये हैं, को कुल मुबलिग 9.00,000/ ;नौ लाख रुपयेद्ध मंे विक्रय करने का सौदा दर्शाकर उक्त रकम में से 5 लाख रुपये नगद अदा करना लिखा हैं तथा शेष रकम 4 लाख रुपये 28 जनवरी 2023 तक अदा करने पर उक्त मकान का कब्जा मौके पर देने की बात लिखी हैं। जबकि पीड़ित ने राहुल हक को अपने उक्त मकान को बेचने की कभी बात नहीं की। न ही कोई सौदा किया और न ही उक्त मकान की एवज में कोई रुपये प्राप्त किये और न ही कोई रसीद लिखी है। उक्त राहुल हक द्वारा कथित रसीद मकान क्रय हेतू कतई जाली, फर्जी व बनावटी व कूट रचित दस्तावेज हैं, जिस पर राहुल हक द्वारा तीनों गवाहों के साथ सांठगांठ व षड़यंत्र रचकर तैयार किया गया हैं। जिस पर प्राथी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं जबकि कथित रसीद में दर्शित जैसे हस्ताक्षर प्रार्थी नही करता। जो न तो नोटेरी द्वारा सत्यापित कराया गया हैं और न ही स्टाम्प पेपर पर लिखा गया हैं। जबकि वास्तव में प्रार्थी के पिता पीरू के उक्त राहुल हक व उसके पिता राव वरीश अहमद की ओर से 85 हजार रुपये चले आ रहे हैं, जिनको अदा नहीं किया जा रहा था, जिसकी बाबत 4 फरवरी 2023 को मौजिज लोगों के समक्ष एक चैक नं. 058784 उक्त राहुल के पिता वरीश अहमद द्वारा दिया गया प्रार्थी के पिता पीरू के पास आज भी मौजूद हैं। राहुल हक द्वारा उक्त पफर्जी रसीद के आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र थाने पर 3 फरवरी 2023 को यह कहते दिया था कि वरीस मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा हैं ओर मुझे पांच लाख रुपये वापस नहीं कर रहा हैं, जो कि कतई गलत हैं। जबकि प्रार्थी ने राहुल हक से अपने उक्त मकान को बेचने की कभी बात नहीं की और न ही कोई सौदा किया। न ही इस एवज में कोई रुपये लिये। प्रार्थी के पिता के ही राहुल व उसके पिता की ओर से मुबलिग 85 हजार रुपये चले जा आ रहे हैं, जिसको अदा नहीं किया जा रहा था, प्रार्थी द्वारा उक्त सौदा किया हुआ होता तो, राहुल हक का पिता 85 हजार रुपये का चैक क्यांे देता। राहुल हक द्वारा कथित रसीद मकान क्रय हेतू कतई जाली व फर्जी है। जिस पर राहुल हक द्वारा उपरोक्त तीनों गवाहों जान मोहम्मद, प्रवेज व शादाब के साथ सांठगांठ व षड़यंत्र रचकर फर्जी हस्ताक्षर तैयार कर किया गया है। जबकि पैसे मांगने पर आरोपीगण उनसे गाली-गलौच करते हैं ओर जान से मारने की धमकी भी देते हैं। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 420, 467, 468 471, 504, 506 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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