रुड़की।  ( बबलू सैनी ) बीएसएम स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए एड. संजीव वर्मा ने बताया कि विधायक प्रतिनिधि अनीस अहमद का पूर्व में खनन के चलते कई बार 151 की धारा में पुलिस ने चालान किया। इसके बाद खनन के दौरान एक कोतवाल पर भी अनीस पर टैªक्टर चढ़ाने का आरोप हैं। अनीस को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हैं। अपनी दबंगई के दम पर उसने एक एसएसआई का भी स्थानांतरण करा दिया था। इसके बावजूद भी वह पुलिस से खुलेआम मिलता हैं, क्योंकि उसे स्थानीय विधायक का संरक्षण हैं। एड. संजीव वर्मा ने बताया कि अनीस अहमद सहारा गु्रप की जमीन को भी फर्जी कागजों के आधार पर बेचने व खरीदने का काम कर रहा हैं। सहारा गु्रप के प्रमुख के जेल जाने के बाद संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के नाम पर यहां शनिदेव मंदिर के निकट उनकी जमीन हैं, जो पौड़ी के निवासी हैं। साथ ही कहा कि उक्त प्रतिनिधि फर्जी कागजों के आधार पर उक्त जमीन के बैनामे तक करा चुका हैं, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं हैं। दरअसल अनीस अहमद विधायक के प्रतिनिधि हैं और अक्सर जमीनी विवादों से जुड़े रहते हैं। हाल ही में उन पर पिछले दिनों कोर्ट के माध्यम से मलकपुर लतीफपुर के एक खसरा नंबर की जमीन गलत तरीके से बेचने और खरीदने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। अभी इस प्रकरण की जांच चल ही रही थी कि दूसरा प्रकरण सामने आ गया, जिसमें उक्त प्रतिनिधि नेफर्जी कागजांे के आधार पर सहारा गु्रप की जमीन का बैनामा कर दिया। वहीं पीड़ित जगदीश सिंह नेगी पुत्र राम सिंह नेगी निवासी ग्राम गढ़ीगांव तलापट्टी घुडदौडस्यू तहसील पौड़ी हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी सेक्टर-56 बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा ने बताया कि  30 अप्रैल को उन्हें जानकारी मिली कि बिजेन्द्र कुमार उर्फ बिट्टू सैनी पुत्र यशपाल निवासी शेरपुर, अनीस पुत्र हाजी यासीन ग्राम कान्हापुर ने अपने जानकार एक व्यक्ति का फर्जी आधार कार्ड व मूल निवास प्रमाण-पत्र बनवाकर किसी को सहारा गु्रप की जमीन का बैनामा कर दिया हैं तथा किसी को मेरे स्थान पर जगदीश पुत्र राम सिंह निवासी गड़ियां गांव दर्शाते हुये धोखाधड़ी कर क्रेता नितिन कुमार पुत्र अशोक निवासी खंजरपुर गवाहान अमित पुत्र जगदीश व नसीर अहमद पुत्र लतीफ ग्राम खंजरपुर, शिवकुमार पुत्र बाबूराम ग्राम रसूलपुर तेलीवाला से साज कर मेरी भूमि जो कान्हापुर मुस्तकम में स्थित हैं, का बैनामा कर दिया। जबकि मेरे द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जब यह सूचना मुझे मिली, तो मैंने आकर सभी दस्तावेज देखे और बताया कि मेरी भूमि की बाजारी मालियत एक करोड़ 96 लाख 25 हजार हैं, यानि कुल 7 करोड़ 77 लाख 63 हजार हैं। जो कपट पूर्ण तरीके से अपराध कारित किया गया। इसकी रिपोर्ट 11 मई को कोतवाली सिविल लाईन मंे मेरे द्वारा दर्ज कराई गई तथा बताया कि मुल्जिमान जगदीश सिंह पुत्र राम सिंह निवासी ग्राम गड़ियां गांव तलापायो तहसील व जिला पौड़ी गढ़वाल, अमित सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी उपरोक्त व नसीर अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी ग्राम खंजरपुर रुड़की, शिवकुमार पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम रसूलपुर तेलीवाला तथा अधिवक्ता कृष्णचंद सैनी रुड़की के विरूद्ध आपराधिक धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाये। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ हैं। इस काले कारोबार में और कौन-कौन लोग जुड़े हैं, इसकी भी पुलिस सरगर्मी से जांच करने में जुटी हैं। जो भी मामले में लिप्त पाये जायेंगे, वह जेल जाने के लिए तैयार रहे।

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