झबरेड़ा।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने झबरेड़ा स्थित राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज में परीक्षा कराये जाने को लेकर कालेज प्रधानाचार्य को नोटिस भेजा है। जिसमे उनको जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने व पक्ष रखने के लिये रोशनाबाद हरिद्वार कार्यालय पर तलब किया है।
झबरेड़ा में ब्रहस्पतिवार को राजकीय गर्ल्स इंटर कालेज में प्रयोगात्मक परीक्षा कराई गयी थी। कोरोना महामारी फैलने की शिकायत का संज्ञान लेते हुये मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ. आनन्द भारद्वाज ने झबरेड़ा कालेज की प्रधानाचार्य को नोटिस जारी किया है। जिसमे बताया गया है कि 20 अप्रैल को जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कोरोना महामारी के दृष्टिगत जिलेभर के सभी शिक्षक संस्थान अगले आदेश के जारी होने तक बन्द रखने जरूरी है। केवल ऑनलाईन ही पढ़ाई हो सकती है। लेकिन ब्रहस्पतिवार को कालेज में छात्राओं को बुलाकर जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन किया है। क्यो न आपके खिलाफ आपदा अधिनियम 2005, उत्तराखंड एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दी जाये। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोशनाबाद हरिद्वार कार्यालय में प्रधानाचार्य को अपना पक्ष रखने के लिये 3 मई को तलब किया है।
मुख्य शिक्षा अधिकारी ने झबरेड़ा कन्या स्कूल की प्रिंसिपल को भेजा नोटिस
