रुड़की। ( बबलू सैनी )
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूडकी न्यायालय में शिकायतकर्ता शराफत खान पुत्र स्व0 लियाकत रुड़की द्वारा अन्तर्गत धारा 22 वरिष्ट नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनकी पुत्रवधु जिला सहारनपुर, हाल निवासी रुड़की द्वारा उसकी सम्पति एकमात्र आवासीय मकान को कब्जाने एवं घरेलू सामान को खर्द-बुर्द करने, हाथापाई एवं शारीरिक मानसिक क्रूरता तथा प्रार्थीगण की वृद्धावस्था बीमार व आय के अभाव के कारण कष्ट में है। उनके पास रहने व जीवन यापन का कोई साधन नहीं है, के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई तथा निवेदन किया कि प्रार्थी को प्रार्थीगण की सम्पत्ति/मकान से बेदखल करने के सभी प्रयासों पर रोक लगायी जाये, विपक्षीगण के जबरन अवैध कब्जे को शीघ्र-अतिशीघ्र हटवाया जाये, प्रार्थीगण को उचित कानूनी/पुलिस सहायता दिलायी जाये, भविष्य में बेदखली, प्रताडना, धमकी व जान की सुरक्षा प्रार्थीगण को दिलवाना सुनिश्चित किया जाये, यह कि विपक्षीगण को निर्देश दिये जायें कि प्रार्थीगण को पोषण अदा किया जायें। उक्त मामले में आज बृहस्पतिवार को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय कोतवाली पुलिस मौजूद रही। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की दखल के बाद वरिष्ठ नागरिक को न्याय मिल सका और घरवालों की सहमती से बुजुर्ग की घर वापसी करायी गई। साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में सुरक्षा व रख-रखाव का भी पूर्णरूपेण ध्यान रखा जायेगा।
रूडकी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की दखल के बाद पीड़ित बुजुर्ग की घर में हुई वापसी, प्रशासन ने दिया सुरक्षा व रख रखाव का आश्वासन








