रुड़की। ( बबलू सैनी )
सामान्य निर्वाचन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर रिटर्निग ऑफिसर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह ने आज एनएच सोसाइटी सभागार में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से संवाद किया और उन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस तथा इलेक्शन संबंधी जानकारियां एक वर्कशॉप के माध्यम से दी। उन्होंने कहा कि सभी दलों के प्रतिनिधि अपने-अपने प्रत्याशियों को यह जानकारी प्राथमिकता के आधार पर दें कि चुनाव के समय कोविड़ गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। जेएम अंशुल सिंह ने कहा कि डोर टू डोर सभी प्रत्याशी अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, जिसमें वह कोविड़ गाइडलाइन का ख्याल रखते हुए 5 से ज्यादा लोगों के साथ जन संपर्क न करें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी। साथ ही यह भी बताया कि इंडोर बैठक के लिए 300 लोग व बैठक स्थल कब अनुसार स्पेस का 50% एरिया के लिए ही अनुमति प्रदान की जाएगी। जबकि रेलियां, नुक्कड़ सभाएं अभी पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के बाद 22 जनवरी के बाद ही रैलियों के लिए नियमानुसार अनुमति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी चुनावी गाइडलाइन का उल्लंघन ना करें इसका विशेष ख्याल रखा जाए। उन्होंने दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि संबंधित दलों के प्रत्याशी घोषित होने के 48 घंटे के अंदर उन्हें एक राष्ट्रीय ( 75 हजार सर्कुलेशन ) और एक लोकल (25 हजार) अखबार में अपना आपराधिक इतिहास का संपूर्ण विवरण देना होगा और 72 घंटे के अंदर उन्हें जमा कराना होगा, ऐसा ना करने की स्थिती में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई होगी।

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि राजनीतिक दलों के सांसद और विधायक, जो वर्तमान में सरकारी आवास का लाभ ले रहे हैं, वह उसे अपने चुनावी कैंपेन में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके साथ ही लिमिटेड खर्चा ही इलेक्शन कमिशन की ओर से करने का प्रत्याशियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 10,000 तक ही कैश में खर्च किया जा सकता है, इसके बाद का खर्च ऑनलाइन किया जाना आवश्यक होगा, जबकि 50,000 से ज्यादा एक दिन में कैरी नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लेक्स, पंपलेट पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम छपना आवश्यक होगा, ताकि संबंधित परिचय से उसकी जानकारी ली जा सके। उन्होंने कहा कि एक प्रत्याशी को इस चुनाव में 40 लाख खर्च करने की अनुमति होगी, इसके साथ ही नामांकन के समय दो व्यक्ति ही मान्य होंगे और दो ही वाहन। इसके अलावा उन्होंने चुनाव संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी।
कुल मिलाकर चुनाव आयोग द्वारा बेहद सख्ती से चुनाव की नियमावली का पालन कराया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को सभी प्रत्याशियों के नामों की स्कूटनी होगी। इसके बाद से ही सभी प्रत्याशियों का फाइनल मुकाबला शुरू होगा।

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