देहरादून : जिलाधिकारी डाॅ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने 28 मार्च को होलिका-दहन और 29 मार्च का कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं की दुकानें 28 मार्च व 29 मार्च को पूर्णतः बन्द रहेंगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उक्त अवधि में यदि किसी अस्त्र-शस्त्र विक्रेताओं की दुकान खुली पाई जाती है, तो विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसका पूर्ण दायित्व सम्बन्धित व्यवसायिक शस्त्र लाईसेंस धारक का होगा।