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दरगाह बचाओ समिति के पदाधिकारियों ने प्रशासनिक/पैमाइश टीम पर लगाया हाईकोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने का आरोप

रुड़की। पिरान कलियर दरगाह की सैकड़ों बीघा जमीन की पैमाइश कर कब्जा हस्तांतरण की प्रकिया दो दिन पूर्व की गई थी। दरगाह बचाओ समिति द्वारा हज हाउस सभागार में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गयी कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दरगाह के जिन खसरा नम्बरों पर मुकद्दमा विचाराधीन नही हैं, उनकी पैमाइश की जाये। फिर भी प्रशासन भ्रमित होकर माननीय हाइकोर्ट के आदेश के विपरीत खसरा नम्बर 79 ओर 90 की पैमाईश कराने लगा था, जिसका स्थानीय लोगांे के साथ हज अध्यक्ष शमीम आलम ने विरोध किया, जिसके बाद पैमाइश टीम वापस चली गयी थी। जबकि हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुये निवर्तमान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पत्र संख्या 526 के अनुसार, जो आदेश राजस्व टीम को पैमाईश के लिये दिये गए, उनमंे स्पष्ट लिखा था कि स्थल पर पहुंचकर खसरा नम्बर 79 मि ओर 90 को छोड़ते हुये शेष नम्बरो की पैमाईश व कब्जा हस्तांतरण की कार्यवाही की जाये। परन्तु दो दिन पूर्व राजस्व टीम ने विचाराधीन नम्बरों की पैमाईश कर हस्तांतरण की प्रकिया जारी की, तो दरगाह जमीन बचाओ समिति ने शमीम आलम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया ओर एड. दानिश साबरी व मो0 अब्दुल ने कहा कि आगे भी दरगाह की जमीन को बचाने के लिये कानूनी तौर पर भी विरोध जारी रहेगा।

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