रुड़की। ( बबलू सैनी ) जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने एक फैसले में चोरी हुई बाईक की निर्धारित बीमा राशि 68 हजार 900 मय ब्याज सहित अदा करने व क्षतिपूर्ति 5 हजार रुपये अदा करने का आदेश इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दिया। उपभोक्ता मामलों के अधिवक्ता अनिल कुमार पुण्डीर ने बताया कि लण्ढौरा निवासी मो. नवाब ने पल्सर बाईक सितंबर 2017 तक बीमित कराई थी। 8 नवंबर 2016 को उसकी बाईक ढण्डेरा फाटक से चोरी हो गई, इसके बाद पीड़ित नेे कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई और बीमा कंपनी को सूचना दी। काफी तलाश के बाद भी बाईक नहीं मिली, तो न्यायालय ने उक्त वाद में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी। शिकायतकर्ता ने बाईक चोरी होने की घटना के साथ ही आवश्यक कार्यावाही करते हुए क्लेम के संबंध में सभी प्रपत्र एवं दस्तावेज इंश्योरेंस कपंनी में दाखिल किये थे। इसके बाद भी उक्त कंपनी ने बीमा धनराशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने 22 अप्रैल 2019 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसे आयोग के अध्यक्ष कंवरसैन, सदस्य अंचना चड्ढा व विपिन कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद माना कि बाईक चोरी होने के बाद उसके बीमा के संबंध में निर्धारित की गई धनराशि का भुगतान न करना उपभोक्ता सेवा में कमी हैं। उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया कि वह एक माह के अंदर उपभोक्ता मो. नवाब को निर्धारित बीमे की राशि 68 हजार 900 रुपये का भुगतान 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से शिकायतकर्ता को करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा क्षतिपूर्ति के रुप में पांच हजार रुपये व वाद व्यय के रुप में शिकायतकर्ता को अदा करें।