रुड़की। ( आयुष गुप्ता )
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए सेंपल जांच में फैल हो गए। इन फैल 7 पदार्थों के सैम्पलों के मामले में एडीएम कोर्ट ने संबंधित प्रतिष्ठान व लोगों पर 2.60 लाख का जुर्माना लगाया है, जिसमें अमूल दूध और पिज्जा हट भी शामिल है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि विभाग की टीम ने 23 फरवरी 2019 में रुड़की सिविल लाइंस स्थित पिज्जा हट से मोज़ेरेल्ला चीज का सैंपल लिया था। जांच में यह सैम्पल फैल हो गया था, जिसके चलते पिज्जा हट के विरुद्ध एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने मोज़ेरेल्ला चीज का सैंपल फेल होने के मामले में 10 हजार, मोजेरेल्ल चीज बनाने वाली कंपनी पर 50,000 और सप्लाई करने वाले पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही भगवानपुर स्थित अमूल अमीना मिल्क का भी सैंपल जुलाई 2021 में लिया गया था, इस पर भी एडीएम कोर्ट में 25,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं, बहादराबाद स्थित आरवीएच मिर्च पाऊडर का सैंपल फरवरी 2022 में लिया गया था, यह सैंपल भी जांच में फैल हो गया। कंपनी पर 50,000 का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा रुड़की में एक डेयरी से 2021 में लिया गया पनीर का सैंपल भी जांच में फैल हो गई। इस मामले में डेयरी संचालक पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया है। झबरेड़ा लखनौता चौक स्थित पाल स्वीट्स से 22 अगस्त 2021 को लिया गया रसगुल्ले का सैंपल भी जांच में फैल हो गया। एडीएम ने मिठाई कारोबारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा भगवानपुर में फिरोज नाम के दूधिए से 2021 में दूध का सैंपल लिया गया था, यह सैंपल भी फैल हो गया। एडीएम कोर्ट ने दूधिया पर भी 25,000 का जुर्माना लगाया है।
