रूड़की। ( आयुष गुप्ता )
बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के अभियोग से संबन्धित पूर्व में गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को लक्सर पुलिस ने कस्टडी रिमाण्ड लेकर उसकी निशानदेही पर सुल्तानपुर कब्रिस्तान से नवजात शिशु (उम्र 03 दिवस) का कंकाल बरामद किया।
विगत 19 मई को वादिया/पीडिता द्वारा कोतवाली लक्सर पर अभियुक्त राशिद पुत्र कय्यूम निवासी नगीना बिजनौर (उ0प्र0) के विरूद्ध, वादिया/पीडिता को बहला फुसलाकर जबरदस्ती निकाह करना, अप्राकृतिक शारीरिक सम्बन्ध बनाना, मारपीट करना, दहेज की मांग करना एवं वादिया/पीडिता की नवजात पुत्री को जान से मारने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर धारा 363, 366, 315, 120बी, 376, 377, 504, 506, 498ए भादवि 5(j)(ii)/6 पोक्सो एक्ट व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत हुआ था। वादिया/पीडिता के नाबालिक होने एवं अपराध की जघन्यता को देखते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तत्काल गठित टीम के फलस्वरूप 20 मई 2023 को अभियुक्त राशिद उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार हरिद्वार भेजा गया था। विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि 6 माह पूर्व अभियुक्त राशिद उपरोक्त द्वारा अपनी नवजात पुत्री (उम्र 03 दिवस) के शव को सुल्तानपुर कब्रिस्तान लक्सर में दफना दिया गया था। मुकदमा उपरोक्त के सफल निस्तारण हेतु अभियुक्त द्वारा दफनाये गये नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम एवं डीएनए परीक्षण कराया जाना आवश्यक था, जिस हेतु विवेचक म0उ0नि0 एकता मंमगाई द्वारा न्यायालय से अभियुक्त राशिद उपरपोक्त का आज पीसीआऱ प्राप्त किया तथा नायब तहसीलदार/मजिस्ट्रेट लक्सर की मौजूदगी में सुल्तानपुर कब्रिस्तान से अभियुक्त की नवजात पुत्री (उम्र 3 दिवस) का शव अभियुक्त की निशादेही के आधार पर बरामद किया गया। उक्त नवजात शिशु के शव को बाद पंचायतनामा मुर्तिव कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। अभियुक्त राशिद उपरोक्त को बाद मेडिकल नियमानुसार जिला कारागार हरिद्वार दाखिल किया गया।