रुड़की।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त सभी दुकानों को निर्धारित समय 12:00 बजे के पश्चात बंद रखने के आदेश हुए हैं। जिसके संबंध में उच्च अधिकारीगणों द्वारा लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेशों के अनुपालन में कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शुक्रवार को कोतवाली रुड़की क्षेत्र में निर्धारित अवधि के पश्चात दुकानें खोलकर सामान विक्रय करने तथा लाँकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों सुलेमान पुत्र हनीफ निवासी नगला इमरती रुड़की, जैन न्यूज़ एजेंसी के मालिक निवासी सिविल लाइन रुड़की, मुस्तकीम खान निवासी सती मोहल्ला रुड़की, प्रेम फ्रूट की दुकान नए पुल के पास सिविल लाइन रुड़की, शहनवाज पुत्र रईस अहमद निवासी बादशाह चौक कोतवाली रुड़की (बादशाह होटल मालिक), जावेद उर्फ गुड्डू पुत्र रईस अहमद निवासी बादशाह चौक रुड़की (बादशाह चिकन सेंटर), मुन्तजिर पुत्र मौसम अली निवासी ग्राम ढंडेरा रुड़की (कोहिनूर टेलर), फुरकान पुत्र रशीद निवासी ग्राम खटका शिवालिक स्कूल के सामने (साहिल डेरी), उमेश तेगवाल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ढंडेरा रुड़की (बाइक मिस्त्री की दुकान), मुकुल पुत्र रविंद्र निवासी मोहनपुरा, रुड़की (पाल डेरी, लिंक रोड ढंडेरा), गगन पुत्र भूरानाथ साहनी निवासी 174/4 मिलाप नगर ढंडेरा (सुपर स्टोर), कामेंद्र पुत्र पलटू सिंह निवासी साउथ सिविल लाइन रुड़की (चौधरी डेरी डबल फाटक) आदि दुकानदारों के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लघंन करने, आपदा प्रबंधन अधिनियम/महामारी एक्ट एवं भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियोजन पंजीकृत किए गए। वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु बिना मास्क पहने तथा सोशल डिस्टेंस का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालान की करवाई करते हुए कुल 65 चालान कर 10,650 रुपये जुर्माना वसूल किया गया।

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