रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) 19 अगस्त को शबनम पत्नी जाकिर निवासी ग्राम जलालपुर थाना कोतवाली रुडकी द्वारा कोतवाली रुड़की पर अपनी नाबालिग पुत्री नाजरिन (17) को अभियुक्त मीर मुमताज उर्फ अमीर राजन पुत्र मीर रज्जाक निवासी ग्राम भद्रक निकट मीरा मोहल्ला मस्जिद पुराना बाजार जिला भद्रक उड़ीसा द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध दाखिल की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली रुडकी पर मु0अ0स0 547/21 धारा 365 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना वर्तमान में उ0नि0 करुणा रौंकली द्वारा की जा रही थी। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त को लगातार फरार चलने पर 5000 रुपये का इनामी घोषित किया गया था। इनामी अभियुक्त अमीर मुमताज उर्फ अमीर राजन पुत्र मीर रज्जाक (27) निवासी ग्राम भद्रक निकट मीरा मोहल्ला मस्जिद पुराना बाजार जिला भद्रक उड़ीसा अपहर्ता नाजरीन पुत्री जाकिर (18) निवासी जलालपुर कोतवाली रुड़की को संबधित मुकदमा अपराध संख्या 547/21 धारा 363, 366, 376 आईपीसी व 5/6 पोकसो अधिनियम जो कि काफी लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कोतवाली रुड़की से एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश हेतु संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना व अन्य संभावित स्थानों पर अपहर्ताओं की तलाश की गई, किंतु अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था जिसे काफी तलाशने के बाद पुलिस टीम द्वारा उक्त अभियुक्त को जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कश्मीरी बस अड्डे पर कहीं जाने की फिराक में है। टीम ने कठिन प्रयास से अभियुक्त वह अपहर्ता को बरामद कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस टीम में एसएसआई प्रदीप तोमर, महिला दरोगा करूणा रौंकली, एसआई मनोहर भंडारी, सिपाही नितिन, रविन्द्र खत्री शामिल रहे।