Home / राज्य / उत्तराखंड / हरिद्वार / हरिद्वार के समस्त शासकीय/अशासकीय, शिक्षण संस्थानों को 9 से 15 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी , 9 से 15 अप्रैल तक भारी वाहन ओर ज्वलनशील पदार्थ वाले वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित..

हरिद्वार के समस्त शासकीय/अशासकीय, शिक्षण संस्थानों को 9 से 15 अप्रैल तक बंद करने का आदेश जारी , 9 से 15 अप्रैल तक भारी वाहन ओर ज्वलनशील पदार्थ वाले वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित..

हरिद्वार/संवादाता

कुम्भ ओर कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के समस्त शिक्षण संस्थानो में 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक अवकाश की घोषणा की है। साथ ही जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ आते है उन्हें भी इस समयावधि में हरिद्वार में प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने आज एक आदेश जारी किया जिसमें हरिद्वार में चल रहे कुम्भ में आने वाली भारी भीड़ ओर कोविड 19 के संक्रमण की प्रबल संभावना को देखते हुए जनपद के समस्त शासकीय/अशासकीय , शिक्षण संस्थानों को 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए है। आदेश में यह भी कहा गया है जिन औधोगिक संस्थानों में भारी वाहन, ऐसे वाहन जिनमे रासायनिक पदार्थ , गैस आदि का आवागमन होता है वे भी 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक हरिद्वार प्रतिबंधित है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share