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हज यात्रियों के लिए मुंबई हाईकोर्ट ने बदल दिए ये नियम, जानें क्या हुआ बदलाव

रुड़की। राज्य हज कमेटी के चेयरमैन/राज्यमंत्री शमीम आलम ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा आगामी हज यात्रा 2022 के लिए कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई हाईकोर्ट द्वारा जारी पत्र के 14 दिसम्बर 2021 सकुर्लर नं0-04 के द्वारा हज 2022 के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को निरस्त कर दिया गया हैं, हज 2022 के लिए अब 70 से उपर रिजर्व कैटेग्री के आवेदक भी अपने कम्पेनियन पति/पत्नि/बेटा/बेटी/ भाई/बहन/भतीजा/ भतीजी के साथ पश्चात् ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 70 से उपर कैटेग्री के आवेदक की जन्मतिथि 31 मई 1952 के पश्चात की होनी चाहिए। 70 से उफपर कैटेग्री में हज हेतू आवेदन करने वाले आवेदक द्वारा टूर अथवा हज कमेटी ऑफ इण्डिया/अन्य किसी माध्यम से पहले हज नहीं किया हुआ होना चाहिए। एक कवर में दो 70 से उपर के आवेदक होनी की स्थिति में दो कम्पेनयिन को आवेदन करने की अनुमति हैं। रिजर्व श्रेणी लाभ अमान्य आवेदनों पर लागू नहीं होगी। रिजर्व कैटेग्री में आवेदन करने वाला आवेदक यदि सामान्य श्रेणी में आता हैं, तो उसको सामान्य श्रेणी में ही रखा जायेगा। किसी भी तथ्या को छुपाने या गलत जानकारी देने वाले हज आवेदक का चयन किसी भी चरण में निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा की गई राशि जब्त कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त ऐसे हज आवदेक के विरूद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता हैं। यह भी स्पष्ट किया है कि 2022 के लिए सभी व्यवस्था विशेष परिस्थितियों के तहत विशेष मानदंडों, नियमों और विनियमों, पात्रता, मानदंडों, आयु, प्रतिबंधित, स्वास्थ्य और फिटनेस आवश्यकताओं और अन्य प्रासंगिक शर्तां के तहत जारी की जा रही हैं। अधिक जानकारी के लिए हज कमेटी की वेबसाईट पर सकुर्रल नं. 4 डाउनलोड कर प्राप्त कर सकते हैं।

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