रुड़की।  ( आयुष गुप्ता ) विगत 18 फरवरी 2021 को लोक सूचना अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी रुड़की एस.पी. थपलियाल से चार बिन्दूओं पर सूचनाकर्ता घनश्याम पुत्र इसम सिंह द्वारा सूचना मांगी गई थी। सूचनाकर्ता घनश्याम को सूचना न मिलने पर 8 अप्रैल 2021 को सूचनाकर्ता द्वारा सूचना आयोग में अपील की गई थी। जिस पर 21  जून 2022 में आयोग द्वारा अपील सुनकर बीडीओ रुड़की को सूचना देने के आदेश दिये गये थे व कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। साथ ही सुनवाई की अगली तिथि 3 अगस्त 2022 रखी गई थी। 3 अगस्त में भी खण्ड विकास अधिकारी रुड़की आयोग की सुनवाई में नहीं पहुंचे। जिसके बाद आयोग द्वारा सुनवाई की तिथि बढ़ाकर 26 सितंबर 2022 रखी गई। लेकिन 26 सितंबर को भी बीडीओ रुड़की ने अगली तिथि मांगी। लेकिन सूचना न देने पर अपीलकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए सूचना आयोग ने 25 नवंबर तक भी सूचना उपलब्ध न करवाये जाने पर बीडीओ रुड़की पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सूचना कर्ता को सूचना देने का आदेश जारी किया।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share