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विधायक फुरकान अहमद पर माननीय न्यायालय ने लगाया 200 रुपये का जुर्माना

रुड़की। जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि वह चुनाव जीतने के बाद उनकी हरसंभव मदद करेंगे। लेकिन एक मामला ऐसा भी सामने आया, जहां एक विधायक ने गांव के ही व्यक्ति से जमीन खरीदने के लिए उसका सौदा 14 लाख 48 हजार रुपये में तय कर लिया तथा कचहरी में पहंुचने के बाद उसे केवल 48 हजार रुपये दिये गये। जब पीड़ित ने अपने पूरे पैसे मांगे, तो उसे 7-7 लाख रुपये के दो चैक दे दिये गये। जब इन चैकों में लिखी गई तारीख भी नजदीक आई, तो पीड़ित ने विधायक से रुपये देने के लिए कहा। लेकिन वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए उल्टा पीड़ित को ही धमकाने लगे। इस पर पीड़ित कोर्ट की शरण में पहंुचा और बताया कि किस प्रकार एक विधायक उसके साथ अत्याचार कर रहा है तथा जो बैनामा कराया गया हैं, वह फर्जी हैं और उसकी रकम मुझे आज तक नहीं मिल पाई। इस पर अदालत ने पीड़ित मोहम्मद मुबारिक की शिकायत को स्वीकृति करते हुए फुरकान अहमद पुत्र मोहम्मद हसन निवासी रामपुर परगना व तहसील रुड़की, हरिद्वार पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही अदालत मंे पेश होने को कहा। बताया गया है कि पीड़ित मोहम्मद मुबारिक उक्त विधायक पर अति विश्वास करता था और इसी के चलते वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया।

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