रुड़की। ( आयुष गुप्ता / भूपेंद्र सिंह )
हाईकोर्ट ने हरिद्वार की बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी समेत तीन अन्य पूर्व जिला पंचायत सदस्यों पर जिला पंचायत का करोड़ों रुपए का भुगतान न करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने सविता चौधरी के अलावा जिला पंचायत सदस्य कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर को नोटिस जारी कर 13 फरवरी तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 23 फरवरी 2023 को होगी।
ज्ञात रहे कि मंगलोर निवासी अमित कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि बर्खास्त जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी व तीन अन्य जिला पंचायत सदस्यों ने अपने पद का दुरुपयोग कर जिला पंचायत हरिद्वार में करोड़ों रुपए की वितीय अनियमितताएं की है। जिसकी जांच कमिश्नर गढ़वाल मंडल द्वारा की गयी, तो उनकी जांच में अनियमितता की पुष्टि हुई। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया और 5 वर्ष तक उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष सविता चौधरी पर 6,08,37000 रुपए वसूलने के आदेश दिए, वहीं जिला पंचायत सदस्य कुसुम, विजयपाल व मोहम्मद ताहिर से 3 करोड़ 34 लाख 72 हजार रुपए वसूलने के आदेश दिए है। यह राशि अभी तक जिला प्रशासन ने नहीं वसूली है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इनसे उक्त धनराशि वसूली जाए और इनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जाए।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share