Home / राज्य / उत्तराखंड / हरिद्वार / जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए ट्रैक्टर की पेशगी राशि मय ब्याज लौटाने के आदेश

जिला उपभोक्ता आयोग ने दिए ट्रैक्टर की पेशगी राशि मय ब्याज लौटाने के आदेश

रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) खेती कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने हेतु दिनांक 2 मार्च 2022 को पेशगी 1,65,000 रुपये देने और बाकी बैंक ऋण दिलवाने के मामले में ट्रैक्टर कम्पनी के डीलर द्वारा ऋण स्वीकृत न करवा पाने पर बेचा गया। ट्रैक्टर तो वापस ले लिया, लेकिन पेशगी वापस नही की। जिसे जिला उपभोक्ता आयोग ने उपभोक्ता सेवा में घोर लापरवाही व सेवा में कमी मानते हुए टैफे मोटर्स एंड ट्रेक्टर लिमिटेड व डीलर वर्मा आटोमोबाइल्स को उक्त पेशगी राशि अंकन 165,000 रुपये मय 6 प्रतिशत ब्याज के व क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रुप में 20 हजार रुपये का भुगतान करने का फैंसला जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चढ्ढा व विपिन कुमार ने सुनाया। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि उक्त शिकायत जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष ग्राम झबीरन निवासी दीपक कुमार तोमर ने दर्ज कराई थी। जिसे ट्रैक्टर कम्पनी के डीलर ने ट्रेक्टर खरीद के लिए 1,65000 रुपये पेशगी देने और बाकी रकम का ऋण स्वीकृत कराने का भरोसा दिया था, लेकिन ऋण नही मिलने पर भी ओर ट्रेक्टर वापस लेने पर भी किसान दीपक कुमार तोमर को उसकी पेशगी रकम वापस नही की गई थी। इसी कारण उसे जिला उपभोक्ता आयोग की शरण लेनी पड़ी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share