रुड़की। ( आयुष गुप्ता ) जिला उपभोक्ता आयोग ने निर्धारित शुल्क लेने के बाद भी इंटरनेट सेवाएं उपभोक्ता को उपलब्ध नही कराई, जिसे उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने भारती एयरटेल एक्स स्ट्रीम फाइवर इंटरनेट सेवा उपभोक्ता को ब्रोसर के अनुरूप उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया है, साथ ही क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रुप में 20 हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया गया है। उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि सिविल लाइंस रुड़की निवासी सुखपाल सिंह पंवार ने भारती एयरटेल लिमिटेड से भारती एयरटेल एक्स स्ट्रीम फाइवर इंटरनेट सेवा प्राप्त करने के लिए 999 रुपये का प्लान लिया था और जीएसटी के साथ उसका भुगतान भी 21 फरवरी 2021 को कर दिया था। लेकिन फिर भी कम्पनी द्वारा न तो फिक्स फोन और न ही स्ट्रीमिंग एप्स के साथ इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई गई। कई बार शिकायत करने पर भी जब इंटरनेट सुविधा प्लान के अनुरूप शुरू नही की गई तो मजबूर होकर उन्हें जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत योजित करनी पड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने बाद सुनवाई भारती एयरटेल को भुगतान के बाद भी सेवाएं उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए उपभोक्ता को ब्रोसर के अनुरूप उपलब्ध कराने का आदेश पारित किया है, साथ ही क्षतिपूर्ति व वाद खर्च के रूप में 20 हजार रुपये अदा करने का भी आदेश दिया गया है।