रुड़की। ( बबलू सैनी ) 4 अगस्त को राकेश कुमार पुत्र स्व0 तेजपाल निवासी ग्राम नन्हेडा अनन्तपुर भगवानपुर द्वारा थाने पर आकर तहरीर दी गयी कि मैंने अपनी पुत्री की शादी 9 जुलाई 2022 को अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व0 सतपाल सिहं निवासी ग्राम शैकपुरा रामपुर मनिहारन थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर से की थी। मैने अपनी पुत्री की शादी में लगभग 7-8 लाख रुपये खर्च किये थे। शादी के कुछ माह बाद से ही परिवार वालांे ने जिनमंे लडकी की सास श्रीमती ऊषा, जेठ अनुज, नन्द प्रियंका व अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका स्वयं भी कम दहेज लाने के ताने मारते थे तथा मार-पिटाई करते थे। मेरी पुत्री ने कई बार मुझे फोन पर इस बात की सूचना दी। उसके उपरान्त मैं अपने कुछ रिश्तेदारो को लेकर जिनमें प्रवीण कुमार पुत्र श्यामकुमार निवासी ग्राम गदरजूडा थाना कोतवाली मंगलौर व मुकेश कुमार पुत्र स्व0 नन्दराम निवासी ग्राम नन्हेडा अन्नतपुर के साथ अपनी पुत्री के ससुराल गया। जहां पर मैने व मेरे साथ आये लोगो ने इन लोगो को समझाया, तो इन्होने अपनी गलती मानते हुए दहेज की मांग व मार पीटाई ना करने का आश्वासन दिया। उसके बाद मेरी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। जिसका नाम विराट है। अब उसके बाद कुछ महीनो तक ठीक रहने के पश्चात इन्होने अपने दहेज की मांग को लेकर मेरे पुत्री के साथ मार पीटाई शुरु कर दी तथा कहने लगे की तेरे बाप के पैसे नही है। तो तुम अपने माता पिता के नाम 10 लाख रुपये का लोन कराकर मुझे दे दो और इस सम्बन्ध में लोन लेने की प्रक्रिया जबरदस्ती व डरा धमका कर शुरु कर दी व धोखाधडी से मेरी पुत्री पर लोन के कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये। जब प्रार्थी की पुत्री को पता चला की उसके नाम लोन होने वाला है, तो उसने स्वयं यूको बैंक रामनगर रुडकी में जाकर अपना खाता बंद कराया व अपनी पासबुक, चैकबुक, बैक मंे जमा करायी। इस बारें में उसे पता चला, तो उसने उसके साथ मारपीटाई की। प्रार्थी उसे एक-एक लाख रुपये कई बार दे चुका है। 14 जुलाई 2022 को मेरी पुत्री से कहा गया कि तुम अपने बाप से 10 लाख लाकर दो या अपने नाम से 10 लाख रुपये का लोन करा कर दो। उसके मना करने पर उसके साथ अत्यधिक मार पिटाई कर बच्चे सहित शाम करीब 8 बजे गांव के बाहर ही उसे छोड कर चला गया। प्रार्थी की पुत्री ने सारी घटना आकर घर मुझे बतायी। तब से मेरी पुत्री मेरे घर अपने बच्चे सहित रह रही थी। 15 जुलाई 2022 समय करीब 07 बजे अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका आया और आते ही मेरी पुत्री के साथ 10 लाख रुपये की मांग की, तो मेरी पुत्री के मना करने पर उसने तुरन्त गाली गलौच व मारपीटाई की। उस वक्त घर पर मौजूद लोगों ने मुश्किल से अपनी पुत्री को उससे बचाया तथा छोटे बच्चे को मेरी पुत्री से छीनकर अपने साथ ले गया और जाते समय कहा कि 10 लाख रुपये नही दे सकते, तो यही डूब कर मर जा या पफांसी लगाकर मर जा। प्रार्थी की पुत्री को उसने मरने के लिए उकसाया। 17 जुलाई 2022 को जब हम लोग अपने अपने काम पर चले गये। उस वक्त मेरी पुत्री घर पर अकेली थी। अत्यधिक मानसिक तनाव में आकर मेरी पुत्री ने गले में चुन्नी डालकर पंखे से फांसी ली। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार गठित पुलिस टीम द्वारा बृहस्पतिवार को आरोपी पति अंकुर उर्फ धीरेन्द्र सिंह काका पुत्र स्व0 सत्यपाल सिंह निवासी ग्राम सैहपुर थाना रामपुर मनिहारन सहरानपुर को धारा 304एन भादवि के तहत बस स्टैंड बडी मस्जिद भगवानपुर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद आरोपी पति का चालान कर दिया गया। पुलिस टीम में सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान, कोतवाल अमरजीत सिंह, एसआई दीपक चौधरी व सिपाही हरदयाल सिंह पंवार शामिल रहे।