रुड़की।
शहरी विकास निदेशालय देहरादून द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अधिशासी अधिकारी-श्रेणी 3 चन्द्रकांत भट्ट सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की को 20 जुलाई 2021 को रुड़की से शहरी विकास निदेशालय में सम्बद्ध करते हुए योगदान आख्या प्रस्तुत करने के आदेश पारित किये गये थे। इस क्रम में चन्द्रकांत भट्ट द्वारा शासन के आदेशों का अनुपालन न करते हुए मा. उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका दायर कर दी गई। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसके बाद उक्त आदेश के क्रम में एसएनए चन्द्रकांत भट्ट को तीन दिन के अंदर शासन एवं उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में निदेशालय में योगदान आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। किन्तु भट्ट द्वारा अनुशासन हीनता बरती गई और आदेशों का उल्लंघन किया गया। इसलिए विभागीय जांच संस्थित किया जाना आवश्यक हैं और विचारोपरांत अधिशासी अधिकारी चन्द्रकांत भट्ट श्रेणी-3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में चन्द्रकांत भट्ट शहरी विकास निदेशालय में संयुक्त निदेशक शहरी विकास निदेशालय से सम्बद्ध रहेंगे। प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होंगे तथा उन्हें महंगाई भत्ता, अवकाश वेतन पर देय हैं। किन्तु ऐसे अधिकारी के जीवन निर्वाह के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा। इन मदों का भुगतान तभी किया जायेगा, जब चन्द्रकांत भट्ट सहायक नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की शहरी विकास निदेशालय को इस आशाय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवा योजन, व्यापार वृत्ति व व्यवसाय में नहीं लगे हैं। निलंबन काल की अवधि में भट्ट को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि का उक्तानुसार भुगतान नगर निगम रुड़की द्वारा किया जायेगा। साथ ही इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही के लिए सचिव शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड, आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौडी, जिलाधिकारी हरिद्वार, महापौर नगर निगम रुड़की, अपर निदेशक शहरी विकास, निदेशालय, नगर आयुक्त नगर निगम रुड़की को भी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रतिलिपि प्रेषित की गई हैं।
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