रुड़की। ( बबलू सैनी )
कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार गुंडा अधिनियम के तहत 1 हिस्ट्रीशीटर को जिला बदर कर दिया है।
कोतवाली रुड़की के एसआई देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि एक अभियुक्त जो कोतवाली रुड़की का हिस्ट्रीशीटर है। पूर्व में आपराधिक गतिविधियों के कारण कई बार जेल जा चुका है तथा शातिर किस्म का अपराधी है। जिसकी आम शोहरत ठीक नहीं है। इसकी आपराधिक गतिविधियों के कारण स्थानीय लोग इसकी शिकायत करने से कतराते हैं। जिसके कारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त अभियुक्त के आपराधिक गतिविधियों के कारण जिला बदर के आदेश पारित किए गए। न्यायालय के आदेशानुसार अभियुक्त अबरार पुत्र इसाक निवासी लाल कुर्ती कोतवाली रुड़की को तड़ीपार (जिला बदर) करते हुए आगामी 1 माह के लिए जनपद की सीमा से बाहर भेजा गया है।
वहीं कोतवाली पुलिस ने तड़ीपार अबरार के पुत्र इमरान को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए सट्टा पर्ची व नगदी 2,450 के साथ गिरफ्तार किया तथा धारा 13 जुआ अधिनियम में पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में एसआई देवेंद्र पाल सिंह, सिपाही भीमदत्त व रविन्द्र शामिल रहे।
वहीं दूसरी ओर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में सट्टे की खाईबाड़ी करने वाले आरोपियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में ग्राम भंगेड़ी रुड़की से सुरेंद्र कश्यप पुत्र मांगेराम कश्यप को सट्टे की खाई बाड़ी करते हुए सट्टा पर्ची व नगदी 810 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया तथा कोतवाली रुड़की पर धारा 13 जुआ अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीम में सिपाही प्रवीण व सुरेंद्र शामिल रहे।