रुड़की। ( बबलू सैनी )
उत्तराखंड सूचना आयोग ने देहरादून, रुड़की व हल्द्वानी नगर निगम के लोक सूचना अधिकारियों पर पेनल्टी लगाने को नोटिस दिया है। सूचना आयोग ने यह कार्रवाई निगम के अंतर्गत सड़कों की चौड़ाई की सूचना सूचनाकर्ता को उपलब्ध न कराने के एवज में की है। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने सूचना का अधिकार को गंभीरता से ना लेने पर यह कड़ा रुख अपनाया।
बताया गया है कि उत्तराखंड के तीन प्रमुख नगर निगम देहरादून हल्द्वानी तथा रुड़की के लोक सूचना अधिकारियों को निगमों की सड़कों की चौड़ाई संबंधी सूचना सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन को उपलब्ध न कराए जाने पर पेनल्टी लगाने हेतु नोटिस दिया। काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड के सभी नगर निगमों की सड़कों की चौड़ाई व सत्पत्ति कर 8 बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी। नगर निगम देहरादून, रुड़की तथा हल्द्वानी- काठगोदाम के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा वांछित पूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराने पर प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपीलें की गई, उनके द्वारा भी सूचना उपलब्ध न करवाने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को अपील की गई। उत्तराखंड सूचना आयोग ने नगर निगम हल्द्वानी- काठगोदाम, रुड़की व देहरादून के विरुद्ध अपील पंजीकृत की तथा इन सभी अपीलों की सुनवाई सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के समक्ष हुई। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन की अपील के आधारों से सहमत होते हुए संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को समय से सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी माना और उनका कृत्य प्रथम द्रष्टा धारा 20 (1) के अंतर्गत पेनल्टी लगाने योग्य लगने पर तीनों नगर निगमों के लोक सूचना अधिकारियों को 250 रुपए प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25,000 तक की पेनल्टी लगाने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही नदीम को वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने अपील संख्या 33030 के अंतर्गत नगर निगम हल्द्वानी के लोक सूचना अधिकारी/अवर अभियंता को 25000 की पेनल्टी नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई 6 जुलाई तक जवाब तलब किया, जबकि अपील संख्या 33032 के अंतर्गत हरिद्वार जनपद के रुड़की नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त को 8500 रुपए की पेनल्टी के लिए नोटिस जारी करते हुए 30 जून तक जवाब मांगा। वही अपील संख्या 33034 के अंतर्गत देहरादून नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/कर अधीक्षक (भूमि) को 25,000 पेनल्टी का नोटिस जारी करते हुए 6 जुलाई तक जवाब तलब किया।

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