रुड़की। ( बबलू सैनी )
संजय पुत्र धर्मपाल सिंह पूर्व प्रधान ग्राम सरठेडी शाहजहांपुर भगवानपुर ने संजीव शर्मा उर्फ सोनु पुत्र साधुराम ग्राम फकरेडी डा0 भलसवागाज त0 भगवानपुर व पिन्टू शर्मा द्वारा वादी के साथ आपराधिक षडयंत्र कर धोखाधडी से नौकरी दिलवाने को लेकर 7 लाख रुपये लेने के सम्बन्ध में तहरीर दी। साथ ही पुलिस ने धारा 420/406/ 120बी भा0द0वि पंजीकृत किया गया। बाद में प्रभारी निरीक्षक भगवानपुर के नेतृत्व में अलग-अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम ने आज उपरोक्त मुकदमे से सम्बन्धित अभि0 संजीव शर्मा उर्फ सोनु पुत्र साधुराम ग्राम फकरेडी को थाने बुलाकर पूछताछ की गयी, विवेचनात्मक कार्यवाही में संकलित मौखिक /दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पूर्ण संलिप्तता प्रकाश में आने के कारण अभियुक्त संजीव शर्मा उपरोक्त को धारा- 420/406/ 120बी भा0द0वि0 के तहत 09.35 बजे गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद अभि0 उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक अमरजीत सिंह, उ0नि0 विपिन, का0 करन, युद्धवीर शामिल रहे।
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