Home / राज्य / उत्तराखंड / हरिद्वार / हाईकोर्ट के आदेशानुसार झबरेड़ा थानाध्यक्ष ने ली सर्वधर्म के लोगों की बैठक, कहा- सीमित वॉल्यूम में बजाए लाऊड स्पीकर

हाईकोर्ट के आदेशानुसार झबरेड़ा थानाध्यक्ष ने ली सर्वधर्म के लोगों की बैठक, कहा- सीमित वॉल्यूम में बजाए लाऊड स्पीकर

रुड़की।  ( बबलू सैनी ) माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा लाउड स्पीकर बजाने हेतू दिशा-निर्देश जारी किये गये। इस संबंध में आज मंगलवार शाम को झबरेड़ा थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल द्वारा धार्मिक /औद्योगिक क्षेत्र, शिक्षण संस्थान से जुड़े व्यवसायी व सर्व समाज के अनुयायियों तथा क्षेत्र के सम्भ्रांत लोगों की एक बैठक थाना प्रांगण में आयोजित की गई। जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए सभी को बताया कि एक जून से मंदिर/मस्जिद धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, मदरसों, शिक्षण संस्थान, व्यवसायिक सभी लोग तेज आवाज पर लाउड स्पीकर का प्रसारण न करते हुये ध्वनि प्रदूषण न करें ताकि दूसरे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराना उनकी जिम्मेदारी हैं। उन्होंने सभी लोगों से आहवान किया कि उच्च न्यायालय के आदेशों का कड़ाई से पालन करें। इसकी एक लिमिट तय की गई हैं। साथ ही सभी लोगों को नियमों व शर्तों को विस्तार से समझाया। इस दौरान सभी लोगों ने थानाध्यक्ष को भरोसा दिया कि वह कानून के विपरीत नहीं जायेंगे और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करेंगे। इस मौके पर डॉ. पहल सिंह सैनी, मो. ऐजाज, भगवान नारायण मिश्रा, मंुतजीर, इकराम, सुलेमान, रामकुमार वर्मा, पवन प्रधान, मो. याकूब, कारी शमीम अहमद, मनव्वर हसन, सत्तार प्रधान, राव कुर्बान अली, अनिरूद्ध त्यागी, भूरा, डॉ. सुरेश चौधरी के साथ ही सर्वधर्म से जुड़े अनेक गणमान्य लोगों के अलावा दरोगा हाकम सिंह तोमर, दरोगा विपिन कुमार तथा तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share