लक्सर। ( बबलू सैनी ) कोतवाली क्षेत्र निवासी अनिल कुमार मलिक की तहरीर पर उसके पिता कृपाल सिंह के नाम पर महाराजपुर खुर्द में कृषि भूमि थी। अनिल के पिता कृपाल सिंह की मृत्यु 19 जनवरी 2005 को हो गई थी। आरोपित होशराम पुत्र किशन नि0 ग्राम महाराजपुर खुर्द थाना को0 लक्सर तथा श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी व कल्लू पुत्र सुखराम नि0 शाहजहांपुर मिर्जापुर जिला मुजफ्फरनगर उ0प्र0 तथा फर्जी तौर पर मृतक कृपाल सिंह के रुप में नियुक्त किये कृपाल सिंह राठी उर्फ कृपाल सिंह द्वारा 3 मार्च 2020 को मृतक का फर्जी आधार कार्ड तैयार कर तहसील लक्सर में फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से आरोपित होशराम के नाम जमीन का बैनामा कर दिया गया। जिसके आधार पर कोतवाली लक्सर पर 2021 में होशराम आदि के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना उ0नि0 विनय मोहन द्विवेदी द्वारा की जा रही थी। पुलिस उच्चाधिकारियों के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक लक्सर के नेतृत्व में आरोपितों की शीघ्र गिरफ्तारी के लिए न्यायलय से गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। मुखबिर की सूचना पर शुक्रवार को आरोपित होशराम पुत्र किशन नि0 महाराजपुर खुर्द थाना को0 लक्सर तथा श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह नि0 रामपुर रायघाटी कोतवाली लक्सर को बाक्करपुर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि महाराजपुर खुर्द गांव में कृपाल सिंह पुत्र दलेल सिंह नि0 ग्राम अतलपुर मवाना जिला मेरठ उ0प्र0 की खरीद की गई जमीन थी। कृपाल सिंह व उसका परिवार पूर्व में हमारे गांव में रहकर उक्त जमीन पर खेती करते थे, कृपाल सिंह व उसके परिवार को भलीभांति जानते है। कृपाल सिंह की मृत्यु वर्ष 2005 में हो गयी थी। जिसके बाद उसका परिवार दिल्ली चला गया था। जमीन की देखभाल करने वाला गांव में कोई नहीं था। होशराम और श्याम सिंह एक दूसरे को काफी वर्षाे से जानते थे। दोनों ने योजना बनाई कि उस जमीन का कृपाल सिंह की तरफ से फर्जी बैनामा तैयार कर जमीन को अपने नाम करवा ले तथा उसके बाद जमीन बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिसके बाद कल्लू पुत्र सुक्रमपाल नि0 शमशो थाना पुरकाजी मु0न0 तथा एक अन्य व्यक्ति जिसे फर्जी कृपाल सिंह बनाया गया, को बुलाकर मामला समझा दिया गया था। जिसके बाद हम चारों ने योजना बनाकर 3 मार्च 2020 को तहसील लक्सर में कृपाल सिंह के नाम से एक फर्जी आधार कार्ड बनाया तथा मृतक कृपाल सिंह के नाम की महाराजपुर खुर्द स्थित जमीन का फर्जी बैनामा तैयार कर उक्त जमीन अपने नाम करवा दी तथा बैनामे के तीसरे दिन से ही उक्त जमीन लोगों को बेचनी शुरू कर दी थी। बिक्री के पैसे चारों ने आपस मे बांट लिए थे। फर्जी कृपाल सिंह बने व्यक्ति का पुलिस द्वारा सही नाम पता के बारे में पूछने पर अभियुक्त होशराम व श्यामसिंह उसकी जानकारी एक दूसरे को होना बता रहे है तथा जानबूझकर नाम छुपा रहे है। दौरान विवेचना मुकदमा में धारा की बढोत्तरी की गई। अग्रिम विवेचना अंतर्गत अमल में लायी जाएगी। आरोपी होशराम पुत्र किशन (60) नि0 ग्राम महाराजपुर खुर्द को0 लक्सर, श्यामसिंह पुत्र अतर सिंह (50) नि0 ग्राम रामपुर रायघाटी को सम्बंधित धाराओ में निरुद्ध कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। पुलिस टीम में प्रभारी चौकी रायसी विनय मोहन द्विवेदी, सिपाही अवनेश राणा, गोविंद आदि शामिल रहे।