रुड़की। ( बबलू सैनी ) उद्यान विभाग के सचल दल रुड़की के निरीक्षक आर.पी. जसोला ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी से उत्तराखण्ड पौधशाला अधिनियम 2019 के अनुसार नियमावली प्रवृत्त होने के तीन माह के भीतर प्रदेश में विद्यमान सभी पौधशालाओं को अधिनियम की धारा 3 की उपधरा (1) के अधीन नये सिरे से अनुज्ञा पत्र (अनुमति पत्र) प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यालय से आपको जारी अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जाता हैं तथा सूचित किया जाता है कि संलग्न सुसंगत नियमावली के अनुसार आप तत्काल नये सिरे से अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतू आवेदन करें। साथ ही अनुज्ञा पत्र के अभाव में फल पौध की बिक्री कराना एवं अधिनियम का उल्लंघन करने की स्थिति में प्रथम दोष सिद्ध होने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना या छः माह का कारावास तथा द्वितीय दोष सिद्ध होने की दशा में छः माह कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया जायेगा। आर.पी. जसोला ने बताया कि इस संबंध में सभी नर्सरी मालिकों को नोटिस भेजकर अवगत कराया गया हैं। उन्होंने सभी नर्सरी स्वामियों से आहवान किया कि वह जल्द से जल्द नये सिरे से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लें। ऐसा न करने की स्थिति में विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जायेगी।

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