हरिद्वार। (भूपेंद्र सिंह)
डीजीपी उत्तराखंड के निर्देश पर धनौरी निवासी राजेश सैनी पर जानलेवा हमला करने के मुख्य साजिशकर्ता को रायवाला व बहादराबाद पुलिस ने सोमवार को पतंजलि चौराहे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेज चुकी है। पुलिस साजिशकर्ता को रिमांड पर लेकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के सबूत जुटाने में लगी हुई है, हालांकि पुलिस का दावा है कि मामले के मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ज्ञात रहे कि 24 जनवरी 2021 को धनौरी निवासी राजेश सैनी पर अज्ञात लोगों ने उस समय जानलेवा हमला कर दिया था, जब वह रात्रि 8:45 बजे अपने भाई माधोराम सैनी के ढाबे से घर जा रहा था। जैसे ही वह रतमऊ नदी के पुल पर भगवानपुर-धनौरी हाइवे पर पहुंचा, तभी वहां पहले से ही घात लगाये खड़े तीन लोगों ने उसके ऊपर लोहे की रोड से हत्या के उद्देश्य से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से लहूलुहान हो गया था, जिसे आरोपीगण मरणासन्न हालात में छोड़कर चले गए। जिसके बाद राहगीरों की सूचना पर परिजन घटना स्थल पर पहुंचे और उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया था। जहाँ चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया था। पीड़ित घायल के भतीजे संदीप सैनी पुत्र माधोराम सैनी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं ही पाई थी। मामला एसएसपी के संज्ञान में पहुंचा तो, एक पुलिस टीम गठित की गई और 23 मार्च को घटना से सम्बंधित दो आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, जिनमें शक्ति पुत्र शिशुपाल व सचिन पुत्र राजकुमार शामिल थे। पुलिस अन्य आरोपियों की तभी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने घटना में शामिल तीसरे आरोपी अंकित पुत्र तेजपाल को धनोरी से गिरफ्तार किया था। 6 जुलाई को पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपी को भी भगवानपुर गागलहेड़ी चौक से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद पुलिस घटना के साजिशकर्ता को दबोचने की तलाश में जुट गई थी।
सोमवार को डीजीपी के आदेश पर पुलिस ने भाजपा ओबीसी मोर्चा के कोषाध्यक्ष अमित सैनी को हत्या का प्रयास कराने वाला मुख्य साजिशकर्ता के रूप में शांतरशाह पतंजलि से गिरफ्तार कर लिया था। जिसे आज मैडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। उक्त बारे में शाहन्तर शाह चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी धारा 307 के मुकद्दमा में फरार चला आ रहा था, जिसको थाना राय वाला पुलिस व बहादराबाद थाने की टीम ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि हत्या का प्रयास प्रकरण में उक्त व्यक्ति मुख्य साजिशकर्ता रहा माना गया था।
पीड़ित राजेश सैनी ने बताया कि
उसने 10 जनवरी को उसने भाजपा ओबीसी मोर्चा में कोषाध्यक्ष अमित सैनी के खिलाफ हाईकोर्ट में श्रेणी-6 की जमीन (बंजर, नाला) पर मकान व दुकान का निर्माण कर नाली को बंद करते हुए गंदे पानी की निकासी रोक दी थी, जिसके कारण गंदा पानी उनके घरों में जाता था, बार-बार मना करने पर भी वह नही माना और सत्ता का रौब ग़ालिब करते हुए उन्हें परेशान करता था। जब हाईकोर्ट में पीआईएल डाली गई, तो अमित सैनी ने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की।