रुड़की। 19 दिसम्बर को कोतवाली सिविल लाईन पर श्रीमती कुसुम पत्नी सोनी निवासी मिलाप नगर ढंडेरा द्वारा तहरीर देकर बताया गया था कि अभियुक्तगणों द्वारा उसके पति के साथ मारपीट, गाली-गलौज कर गले पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। इस संबंध में कोतवाली रुड़की पर मुकदमा अपराध संख्या 818/21 धारा 307, 323, 324, 504 आईपीसी पंजीकृत किया गया था, जिसके विवेचना उपनिरीक्षक रंजीत खनेडा के सुपुर्द की गई। विवेचक द्वारा मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन कर सुरागरसी करते हुए उक्त घटना में शामिल अभियुक्त राशिद उर्फ अली पुत्र मोहम्मद वाहिद निवासी मिलाप नगर कोतवाली रुड़की को घटना में प्रयुक्त एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्रतार किया गया। अभियुक्त से बरामद चाकू के आधार पर कोतवाली हाजा पर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 826/21 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

By Admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share