भगवानपुर। ( आयुष गुप्ता ) भगवानपुर क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री में घुसकर माल लूटने व विरोध करने पर गार्ड को बंधक बनाने के मामले में पंचम एडीजे शेषचंद ने 11 अभियुक्तगणों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तगण पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार ने बताया कि एक फरवरी 2011 की सुबह 3ः30 बजे इंडिया उद्योग लिमिटेड लोकेश्वरी के प्रबंधक जगदीश प्रसाद को एक व्यक्ति हरेराम यादव ने फैक्ट्री में लूट की सूचना दी थी। मौके पर तीन चार कर्मचारियों को लेकर पहुंचे वरिष्ठ प्रबंधक ने बंधक तीन गार्ड भूपेंद्र सिंह, शिवराज व राकेश के हाथ पैर खोले थे। बंधक गार्ड ने वरिष्ठ प्रबन्धक जगदीश प्रसाद को बताया था कि रात सवा दो बजे 10 बदमाश फैक्ट्री में अंदर घुस आए। गार्ड के विरोध करने पर बदमाशों ने तीनों गार्ड को बंधक बनाकर हाथ पैर बांध दिए थे। उन्होंने वरिष्ठ प्रबंधक को बताया था कि बदमाशों ने स्टोर का ताला तोड़कर ट्रांसफार्मर बनाने का सामान गाड़ी में लूट कर ले गए। वरिष्ठ प्रबंधक जगदीश प्रसाद ने उसी समय भगवानपुर पुलिस को वारदात की सूचना दी थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 12 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। स्थानीय पुलिस ने मामले की विवेचना कर सभी अभियुक्तगण सोमबीर पुत्र मामराज, इश्फाक उर्फ पप्पू पुत्र शकूर राव, राजू व संदीप पुत्रगण अतर सिंह, राजीव उर्फ राजू पुत्र सतीश, नीटू पुत्र गोपी चंद्र, नितिन पुत्र ऋषिपाल, मनोज पुत्र तेजपाल, सुनील कुमार पुत्र किरतपाल, रणधीर पुत्र मेघराज निवासीगण ग्राम सिकन्दरपुर थाना भगवानपुर, वसीम पुत्र नसीम वंजारा व मौ. इस्लाम पुत्रा असगर वंजारा निवासी गण ग्राम शाहपुर भगवानपुर के खिलाफ बंधक बनाकर डकैती, लूट व आम्र्स एक्ट में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 11 गवाह पेश किए।
इनमें अभियुक्त संदीप के विरुद्ध केस खत्म
अभियुक्त संदीप की केस विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। जिस पर विचारण कोर्ट ने अभियुक्त संदीप के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।
एक अभियुक्त को आम्र्स एक्ट में सजा
पुलिस ने अभियुक्त इश्फाक उर्फ राजू के कब्जे से एक तमंचा बरामद किया था। दोष सिद्ध होने पर विचारण कोर्ट ने उसे एक वर्ष की कैद व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जुर्माना जमा न करने पर वर्ष की सजा
विचारण कोर्ट ने सभी 11 अभियुक्तगण पर 51-51 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर प्रत्येक को एक एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतने के आदेश दिए हैं।